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दिल्ली: 1999 छत ढहने के मामले में व्यक्ति बरी
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दिल्ली कोर्ट ने 1999 छत ढहने के मामले में व्यक्ति को 27 साल बाद बरी किया.
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News18
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06-03-2026, 18:45
दिल्ली कोर्ट ने 1999 छत ढहने के मामले में व्यक्ति को 27 साल बाद बरी किया.
•
दिल्ली की एक अदालत ने 1999 के छत ढहने की घटना में शिव दत्त को बरी कर दिया, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे.
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अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष उसके हिस्से पर लापरवाही को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा.
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यह घटना 16 सितंबर, 1999 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मौजपुर स्थित अर्जुन गली के एक घर में निर्माण कार्य के दौरान हुई थी.
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पहली मंजिल की छत गिरने से एक मजदूर, वाहिद, की चोटों के कारण मृत्यु हो गई और सात अन्य घायल हो गए थे.
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अदालत ने दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना के तहत पीड़ितों को मुआवजे के लिए मामले को जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (उत्तर-पूर्व) को भेज दिया.
News18 पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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