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News1803-02-2026, 19:30

दिल्ली कोर्ट ने 10 साल बाद 2015 के दरियागंज हत्याकांड में व्यक्ति को बरी किया

  • दिल्ली की एक अदालत ने 2015 में दरियागंज में रिक्शा चालक अहसान खान की हत्या के आरोपी राजू भांगड़ा को बरी कर दिया है.
  • अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार खरटा ने भांगड़ा को संदेह का लाभ दिया, यह कहते हुए कि अभियोजन पक्ष मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा.
  • मुख्य चश्मदीद मुन्ना तिवारी जिरह के दौरान मुकर गया, उसने अपना प्रारंभिक बयान वापस ले लिया और अभियोजन पक्ष की विश्वसनीयता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया.
  • अदालत ने जांच में खामियों को उजागर किया, जिसमें सीसीटीवी फुटेज की अनुपस्थिति और आरोपी को अपराध से सीधे जोड़ने वाले वैज्ञानिक सबूतों की कमी शामिल है.
  • न्यायाधीश ने मौद्रिक विवाद के मकसद पर भी सवाल उठाया, यह देखते हुए कि इसका समर्थन करने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत या चश्मदीद नहीं थे.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली कोर्ट ने अविश्वसनीय गवाहों और त्रुटिपूर्ण जांच के कारण 2015 के हत्या मामले में एक व्यक्ति को बरी किया.

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