दिल्ली कोर्ट ने होली पर हुए हमले में व्यक्ति को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया

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News18•04-02-2026, 20:45
दिल्ली कोर्ट ने होली पर हुए हमले में व्यक्ति को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया
- •करण को 2022 में पश्चिमी दिल्ली के नांगलोई में होली से संबंधित हमले के मामले में गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया गया है.
- •पीड़ित मिथुन की करण द्वारा लाठी और पत्थरों से बेरहमी से हमला किए जाने के चार दिन बाद मौत हो गई, आरोपी कथित तौर पर शराब के नशे में था.
- •प्रत्यक्षदर्शी की गवाही और सीसीटीवी फुटेज महत्वपूर्ण थे, जिसमें करण को मिथुन के गतिहीन होने के बाद भी बार-बार हमला करते हुए दिखाया गया था.
- •अदालत ने झूठे आरोप और गवाहों के 'अस्वाभाविक' आचरण के बचाव के दावों को खारिज कर दिया, और मजबूत सबूतों पर भरोसा किया.
- •चिकित्सा साक्ष्य ने मृत्यु का कारण क्रैनियोसेरेब्रल क्षति की पुष्टि की, जिससे करण को आईपीसी की धारा 304 (भाग I) के तहत दोषी ठहराया गया.
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