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News1805-02-2026, 17:45

दिल्ली HC ने सीवर में कचरा डालने वाले मिठाई दुकान मालिक की सजा बरकरार रखी.

  • दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मिठाई दुकान के मालिक को बिना उपचारित अपशिष्ट को सार्वजनिक सीवर में छोड़ने के लिए दोषी ठहराया है.
  • न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने जोर दिया कि छोटे प्रतिष्ठान भी प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं और उन्हें उनके आकार के आधार पर बरी नहीं किया जा सकता.
  • चांदनी चौक में स्थित मिठाई की दुकान, मेसर्स कंवरजी राज कुमार, जून 2000 से बिना उचित अपशिष्ट उपचार सुविधाओं के चल रही थी.
  • अदालत ने मालिक की उम्र और 2000 के अपराध के कारण दो साल की कैद की सजा को रद्द कर दिया, साथ ही जल अधिनियम में हुए बदलावों को भी ध्यान में रखा.
  • मालिक को DPCC को अतिरिक्त 10 लाख रुपये का जुर्माना देने और चांदनी चौक या उसके आसपास 100 पेड़ लगाने का निर्देश दिया गया.

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