दिल्ली कोर्ट ने 'बुली' इंस्टाग्राम पोस्ट पर मानहानि का मुकदमा खारिज किया.
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दिल्ली कोर्ट ने 'बुली' इंस्टाग्राम पोस्ट पर मानहानि का मुकदमा खारिज किया.
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News18•18-03-2026, 19:30
दिल्ली कोर्ट ने 'बुली' इंस्टाग्राम पोस्ट पर मानहानि का मुकदमा खारिज किया.
•दिल्ली की एक अदालत ने रेस्तरां मालिक विदुर कनौजिया द्वारा सोशल मीडिया पेशेवर लक्षिता जैन के खिलाफ दायर मानहानि का मुकदमा खारिज कर दिया.
•यह मुकदमा कथित अपमानजनक इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर था, जिसमें अदालत ने फैसला सुनाया कि 'बुली' और 'गैर-पेशेवर' जैसे शब्द मानहानि की कानूनी सीमा को पूरा नहीं करते हैं.
•जिला न्यायाधीश अरविंद बंसल ने टिप्पणी की कि पोस्ट सोशल मीडिया प्रचार सेवाओं के भुगतान को लेकर एक व्यावसायिक विवाद से उत्पन्न 'आलोचना की उचित अभिव्यक्ति' थे.
•कनौजिया ने प्रतिष्ठा को नुकसान का दावा करते हुए 50 लाख रुपये के हर्जाने और पोस्ट हटाने की मांग की थी, लेकिन पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रहे.
•अदालत ने स्वतंत्र भाषण और प्रतिष्ठा के अधिकार को संतुलित करने पर जोर दिया, यह कहते हुए कि वह 'मानहानि कानून की आड़ में सोशल मीडिया पर आलोचना की उचित अभिव्यक्तियों को खारिज नहीं कर सकती'.