दिल्ली हाईकोर्ट ने हरदीप पुरी की बेटी को जेफरी एपस्टीन से जोड़ने वाली सामग्री हटाने का निर्देश दिया
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दिल्ली HC का आदेश: हरदीप पुरी की बेटी को जेफरी एपस्टीन से जोड़ने वाली सामग्री हटाओ
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Moneycontrol•17-03-2026, 12:50
दिल्ली HC का आदेश: हरदीप पुरी की बेटी को जेफरी एपस्टीन से जोड़ने वाली सामग्री हटाओ
•दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी हिमायनी पुरी को दोषी अमेरिकी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जोड़ने वाली सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया है।
•न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा कि यदि उपयोगकर्ता सामग्री को हटाने में विफल रहते हैं, तो प्लेटफॉर्म को इसे हटाना होगा या पहुंच को अवरुद्ध करना होगा, और कई उपयोगकर्ताओं को ऐसी सामग्री प्रकाशित करने से रोका।
•अदालत ने हिमायनी पुरी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला पाया, जिसमें अंतरिम राहत न मिलने पर संभावित अपूरणीय क्षति का हवाला दिया गया।
•हिमायनी पुरी, एक वित्त पेशेवर, ने 10 करोड़ रुपये के हर्जाने और मानहानिकारक सामग्री फैलाने से कई पक्षों को रोकने के आदेश की मांग करते हुए एक याचिका दायर की, जिसमें एपस्टीन से उन्हें गलत तरीके से जोड़ने के लिए 'समन्वित और दुर्भावनापूर्ण ऑनलाइन अभियान' का आरोप लगाया गया।
•उनके मुकदमे में कहा गया है कि उन्हें केवल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री की बेटी होने के कारण निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें एपस्टीन से संबंध के आरोप 'पूरी तरह से झूठे, दुर्भावनापूर्ण और तथ्यात्मक आधार से रहित' हैं।