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News1818-02-2026, 16:00

दिल्ली HC: DCW अध्यक्ष, सदस्य पद खाली नहीं रह सकते, सरकार उठाए गए कदमों की जानकारी दे.

  • दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास दिल्ली महिला आयोग (DCW) में रिक्त पदों को न भरने का कोई कारण नहीं हो सकता है.
  • मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने दिल्ली सरकार के वकील से रिक्तियों को भरने के लिए उठाए गए कदमों पर निर्देश मांगने को कहा.
  • अदालत ने जोर दिया कि DCW महिला कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है, और पदों को खाली रखना संविधान के खिलाफ है.
  • बक्सर सांसद सुधाकर सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका में DCW के अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरने की मांग की गई है.
  • याचिकाकर्ता का तर्क है कि 24 जनवरी से DCW "बंद" है, जिससे महिलाओं के खिलाफ अपराध की उच्च दर के बावजूद महत्वपूर्ण कार्यक्रम बाधित हो रहे हैं.

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