दिल्ली HC ने Publicis के खिलाफ CCI जांच में हस्तक्षेप से इनकार किया, TLG India की याचिका खारिज.

एजेंसी समाचार
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Storyboard•17-02-2026, 16:23
दिल्ली HC ने Publicis के खिलाफ CCI जांच में हस्तक्षेप से इनकार किया, TLG India की याचिका खारिज.
- •दिल्ली उच्च न्यायालय ने Publicis Groupe से जुड़े कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण की CCI जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार किया.
- •अदालत ने कहा कि TLG India Pvt Ltd को कोई औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया गया था, इसलिए इस स्तर पर उनके लिए कोई कार्रवाई का कारण नहीं बना.
- •Publicis Groupe की भारतीय शाखा TLG India ने "Publicis Groupe" के नाम पर जारी समन को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि यह एक कानूनी इकाई नहीं है.
- •CCI ने याचिका का विरोध किया, कहा कि जांच "व्यक्तियों" को लक्षित करती है जिसमें कॉर्पोरेट समूह की संस्थाएं शामिल हैं, और TLG India जांच का विषय नहीं था.
- •उच्च न्यायालय ने जांच के चरण में हस्तक्षेप करने में न्यायिक संयम पर जोर दिया, याचिका का निपटारा करते हुए पार्टियों को CCI के समक्ष उचित दलीलें पेश करने की स्वतंत्रता दी.
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