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दिल्ली उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना रिपोर्ट पर जानकारी के लिए जनहित याचिका खारिज की.
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दिल्ली HC ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना रिपोर्ट पर PIL खारिज की, विशेषज्ञ क्षेत्र का हवाला दिया.
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News18
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25-02-2026, 16:30
दिल्ली HC ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना रिपोर्ट पर PIL खारिज की, विशेषज्ञ क्षेत्र का हवाला दिया.
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट में अधिक जानकारी मांगने वाली एक जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी.
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याचिकाकर्ता, IIT-दिल्ली के एक मैकेनिकल इंजीनियर, ने इंजन 'फ्लेम आउट' और ईंधन स्विच संक्रमण पर विवरण मांगा था.
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अदालत ने PIL को 'अत्यधिक गलत' माना और सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के माध्यम से उपाय सुझाया.
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न्यायाधीशों ने कहा कि विशेषज्ञ क्षेत्रों को विशेषज्ञों पर छोड़ देना चाहिए और प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को 'पढ़ने' से इनकार कर दिया.
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एयर इंडिया की उड़ान AI 171 पिछले साल 12 जून को दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 241 लोग सवार थे और जमीन पर 19 लोग मारे गए थे.
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