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News1816-12-2025, 14:15

दिल्ली HC ने पायलटों की थकान प्रबंधन नियमों में ढील पर DGCA से जवाब मांगा.

  • दिल्ली हाई कोर्ट ने पायलटों के थकान प्रबंधन नियमों पर अवमानना याचिका पर डीजीसीए से जवाब मांगा है.
  • इंडियन पायलट्स गिल्ड (IPG) ने आरोप लगाया है कि डीजीसीए ने CAR 2024 का उल्लंघन करते हुए एयरलाइंस को नियमों में छूट दी.
  • न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने डीजीसीए को नोटिस जारी किया; अगली सुनवाई 17 अप्रैल, 2026 को होगी.
  • डीजीसीए ने अवमानना याचिका का विरोध करते हुए कहा कि नियामक के पास अस्थायी छूट देने की वैधानिक शक्तियां हैं.
  • पायलटों का आरोप है कि डीजीसीए ने कोर्ट को दिए आश्वासन के बावजूद एयरलाइंस को छूट दी.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: पायलटों के थकान नियमों में ढील से उड़ान सुरक्षा पर असर पड़ सकता है.

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