दिल्ली HC: B.Ed (स्पेशल एजुकेशन) वाले TGT/PGT के लिए पात्र, पूर्वव्यापी अयोग्यता नहीं.

शिक्षा
M
Moneycontrol•14-12-2025, 09:19
दिल्ली HC: B.Ed (स्पेशल एजुकेशन) वाले TGT/PGT के लिए पात्र, पूर्वव्यापी अयोग्यता नहीं.
- •दिल्ली हाई कोर्ट ने बी.एड (स्पेशल एजुकेशन) धारकों को टीजीटी और पीजीटी (सामान्य विषय) पदों के लिए पात्र घोषित किया.
- •कोर्ट ने कहा कि यदि भर्ती विज्ञापन में स्पष्ट रूप से योग्यता को बाहर नहीं किया गया था, तो उम्मीदवारों को पूर्वव्यापी रूप से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता.
- •पुनर्वास परिषद (RCI) ने पुष्टि की कि बी.एड (स्पेशल एजुकेशन) धारक मुख्यधारा के स्कूलों में सामान्य छात्रों को पढ़ाने में सक्षम हैं.
- •हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और डीएसएसएसबी की याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिससे कैट के पहले के आदेशों को बरकरार रखा गया.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: यह शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता और स्पष्टता लाता है.
✦
More like this
Loading more articles...





