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News1805-02-2026, 13:15

विवेक ओबेरॉय के व्यक्तित्व अधिकारों के मुकदमे पर दिल्ली HC सुनाएगा फैसला

  • दिल्ली उच्च न्यायालय अभिनेता विवेक ओबेरॉय द्वारा दायर एक दीवानी मुकदमे पर आदेश पारित करेगा, जिसमें उनके व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा की मांग की गई है.
  • ओबेरॉय ने अपनी पहचान के व्यापक दुरुपयोग का आरोप लगाया है, जिसमें फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट, अनाधिकृत व्यापारिक वस्तुएं और डीपफेक सहित एआई-जनित सामग्री शामिल है.
  • यह मुकदमा कलेक्टर बाजार, ज़ूममंत्रा और इंडियाकंटेंट जैसी संस्थाओं के साथ-साथ अज्ञात जॉन डो प्रतिवादियों को उनके अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए लक्षित करता है.
  • ओबेरॉय का दावा है कि ये कार्य उनके मौलिक अधिकारों, कॉपीराइट अधिनियम के तहत कलाकार के अधिकारों और सामान्य कानून सुरक्षा का उल्लंघन करते हैं.
  • उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को हुए अपूरणीय क्षति का हवाला देते हुए एक स्थायी निषेधाज्ञा, अनाधिकृत सामग्री को हटाने और उनकी पहचान के आगे दुरुपयोग पर रोक लगाने की मांग की है.

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