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News1807-02-2026, 16:30

दिल्ली HC ने विवेक ओबेरॉय के नाम, छवि के दुरुपयोग पर लगाई रोक, व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की.

  • दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता विवेक ओबेरॉय के नाम, आवाज और छवि के व्यावसायिक या व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश जारी किया है.
  • न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने ओबेरॉय के 'सुप्रसिद्ध, लोकप्रिय और सुस्थापित व्यक्तित्व' पर जोर दिया, कहा कि अनधिकृत उपयोग से उन्हें अपूरणीय क्षति होगी.
  • अदालत ने ओबेरॉय के व्यक्तित्व पर उनके 'कॉपीराइट' को मान्यता दी, जिसमें उनकी छवि, समानता, आवाज, नाम और हस्ताक्षर शामिल हैं, उनके लंबे करियर और प्रतिष्ठा का हवाला दिया.
  • आदेश विशेष रूप से AI, डीप फेक, फेस मॉर्फिंग और टी-शर्ट व पोस्टर जैसे अनधिकृत व्यापारिक उत्पादों के निर्माण पर रोक लगाता है.
  • यूट्यूब, मेटा प्लेटफॉर्म और एक्स कॉर्प सहित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को 72 घंटे के भीतर आपत्तिजनक लिंक हटाने का निर्देश दिया गया है.

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