EPFO ने निजी PF ट्रस्टों के लिए आयकर व्यवस्था के युक्तिकरण का स्वागत किया

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News18•03-02-2026, 17:00
EPFO ने निजी PF ट्रस्टों के लिए आयकर व्यवस्था के युक्तिकरण का स्वागत किया
- •सेवानिवृत्ति निधि निकाय EPFO ने निजी भविष्य निधि ट्रस्टों के लिए आयकर व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने के बजट प्रस्ताव का स्वागत किया है.
- •यह कदम आयकर ढांचे को कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के साथ संरेखित करेगा.
- •वर्तमान में, आयकर प्रावधानों और EPFO के तहत निजी PF ट्रस्टों के लिए छूट की पात्रता, निवेश पैटर्न और नियोक्ता योगदान की सीमा में भिन्नताएँ थीं.
- •मुख्य परिवर्तनों में आयकर मान्यता को धारा 17 की छूट पर निर्भर करना, निवेश मानदंडों को EPF ढांचे के साथ संरेखित करना और नियोक्ता योगदान के लिए 7.5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा निर्धारित करना शामिल है.
- •इस युक्तिकरण से हितधारकों को मानदंडों के सामंजस्य और जटिलताओं को कम करके लाभ होने की उम्मीद है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: EPFO ने निजी PF ट्रस्टों के लिए आयकर नियमों के बजट युक्तिकरण की सराहना की, जिससे बेहतर संरेखण और स्पष्टता सुनिश्चित होगी.
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