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News1817-02-2026, 17:00

राजपाल यादव को अंतरिम जमानत मिली, तिहाड़ जेल से रिहाई वारंट जारी.

  • चेक बाउंस मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद कड़कड़डूमा कोर्ट ने राजपाल यादव के लिए तिहाड़ जेल से रिहाई वारंट जारी किया.
  • दिल्ली हाई कोर्ट ने 18 मार्च तक उनकी सजा निलंबित कर दी, उन्हें 1 लाख रुपये के निजी मुचलके और उतनी ही राशि की एक जमानत पेश करने का निर्देश दिया.
  • यादव ने M/S मुरली प्रोजेक्ट के बैंक खातों में 1.5 करोड़ रुपये जमा किए, जिससे बाउंस हुए चेक की राशि पूरी हो गई.
  • कोर्ट ने बताया कि 25 लाख रुपये पहले ही डीडी के माध्यम से जमा किए जा चुके थे, और अभिनेता ने पहले 75 लाख रुपये का एक और डीडी जमा किया था.
  • हाई कोर्ट ने पहले टिप्पणी की थी कि यादव ने निपटान भुगतान के संबंध में बार-बार दिए गए वचनबद्धताओं का उल्लंघन किया था, जिसके कारण उन्हें जेल हुई थी.

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