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2018 अपहरण, हत्या मामले में पांच लोग बरी हुए
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2018 अपहरण और हत्या मामले में पांच बरी, सबूतों के अभाव में कोर्ट का फैसला.
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News18
•
20-03-2026, 20:30
2018 अपहरण और हत्या मामले में पांच बरी, सबूतों के अभाव में कोर्ट का फैसला.
•
ठाणे की एक अदालत ने 2018 के अपहरण और हत्या मामले में पांच लोगों को बरी कर दिया है, अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्य साबित करने में विफल रहा.
•
रवि अशोक चौधरी और राजेंद्रप्रसाद शिवयज्ञ तिवारी सहित सभी आरोपी सभी आरोपों से मुक्त हो गए.
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अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि सुरेंद्र मिश्रा की हत्या एक आरोपी की बेटी के साथ प्रेम प्रसंग के कारण हुई थी.
•
कथित तौर पर मिश्रा को बहला-फुसलाकर ले जाया गया, हमला किया गया और उसका शव खडावली और वाशिंद स्टेशनों के बीच एक स्थानीय ट्रेन से फेंक दिया गया.
•
अदालत ने कहा कि मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था और मुख्य गवाहों ने अभियोजन पक्ष के सिद्धांत का समर्थन नहीं किया.
News18 पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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