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News1824-01-2026, 13:30

गौहाटी हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में IAS अधिकारी की जमानत रद्द की.

  • गौहाटी हाईकोर्ट की ईटानगर बेंच ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी IAS अधिकारी तालो पोटॉम को दी गई जमानत रद्द कर दी है.
  • न्यायमूर्ति यारेनजुंगला लोंगकुमेर ने फैसला सुनाया कि निचली अदालत ने महत्वपूर्ण सबूतों और कानूनी सिद्धांतों की अनदेखी की थी, और पिछली जमानत के आदेश को 'विकृत' बताया.
  • यह मामला गोमचू येकर की आत्महत्या से संबंधित है, जिसके पिता ने आरोप लगाया था कि पोटॉम द्वारा मानसिक उत्पीड़न, यौन शोषण और भ्रष्टाचार संबंधी दबाव के कारण आत्महत्या हुई, जैसा कि सुसाइड नोट में उल्लेख किया गया है.
  • SIT ने पुष्टि की कि सुसाइड नोट मृतक की लिखावट में थे और बताया कि हटाए गए व्हाट्सएप चैट और वॉयस मैसेज अभी भी फोरेंसिक जांच के अधीन हैं.
  • हाईकोर्ट ने जोर दिया कि जांच के शुरुआती चरण में एक प्रभावशाली व्यक्ति को रिहा करने से जांच पटरी से उतर सकती है, और तत्काल फिर से गिरफ्तारी का निर्देश दिया.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: गौहाटी हाईकोर्ट ने IAS अधिकारी तालो पोटॉम की जमानत रद्द की, सबूतों की अनदेखी और जांच में बाधा की आशंका का हवाला दिया.

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