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News1804-02-2026, 15:45

सरकार ने 28 जनवरी तक 2,930 करोड़ रुपये की शत्रु संपत्तियां बेचीं

  • भारत सरकार ने 28 जनवरी तक 2,930 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल शत्रु संपत्तियां बेची हैं.
  • शत्रु संपत्तियां उन व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई संपत्तियां हैं जिन्होंने मुख्य रूप से 1947 और 1962 के बीच पाकिस्तान और चीन की नागरिकता प्राप्त की थी.
  • गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि निपटान और मुद्रीकरण शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है.
  • मुद्रीकरण में तेजी लाने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, एसडीएम और तहसीलदारों को पदेन संरक्षक/निरीक्षक नियुक्त करने जैसे कदम उठाए गए हैं.
  • बोलीदाताओं को आकर्षित करने के लिए, बोली-पूर्व बयाना जमा राशि को घटाकर 5% कर दिया गया है और भुगतान अवधि को 120 दिनों तक बढ़ा दिया गया है.

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