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News1816-02-2026, 16:45

चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को 18 मार्च तक अंतरिम राहत मिली.

  • दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में 18 मार्च तक अंतरिम राहत दी है.
  • न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने यादव को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत पेश करने का निर्देश दिया.
  • अदालत ने नोट किया कि प्रतिवादी के बैंक खाते में 1.5 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं, जिसकी पुष्टि एम/एस मुरली प्रोजेक्ट के वकील ने की है.
  • यादव के वकील ने शुरू में एफडीआर के माध्यम से 1.5 करोड़ रुपये जमा करने की पेशकश की थी, लेकिन अदालत ने डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) द्वारा भुगतान का निर्देश दिया.
  • अभिनेता ने पहले 25 लाख रुपये और 75 लाख रुपये डीडी के माध्यम से जमा किए थे, और अदालत ने अतीत में उनके बार-बार किए गए वादों के उल्लंघन पर ध्यान दिया था.

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