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साइबर धोखाधड़ी के लिए युवाओं की तस्करी के आरोपी व्यक्ति की जमानत HC ने खारिज की
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साइबर धोखाधड़ी के लिए युवाओं की तस्करी: HC ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की.
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News18
•
13-03-2026, 15:00
साइबर धोखाधड़ी के लिए युवाओं की तस्करी: HC ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की.
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने साइबर धोखाधड़ी के लिए युवाओं की तस्करी के आरोपी जेरी फिलिप्स जैकब की जमानत याचिका खारिज कर दी.
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जैकब पर शिक्षित युवाओं को विदेश में नौकरी का झांसा देकर फंसाने और उन्हें साइबर धोखाधड़ी में मजबूर करने का आरोप है.
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पीड़ितों को थाईलैंड के रास्ते लाओस के गोल्डन ट्रायंगल एसईजेड भेजा गया, जहां उन्हें यातना दी गई और फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाने को मजबूर किया गया.
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अदालत ने अपराध की गंभीरता और आरोपी के भागने या सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका का हवाला दिया.
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एनआईए मामले की जांच कर रही है और आरोप है कि जैकब धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से पूरी तरह वाकिफ था.
News18 पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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