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केरल सरकार ने एंटनी राजू की दोषसिद्धि निलंबित करने की हाईकोर्ट याचिका का विरोध किया.
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केरल सरकार ने एंटनी राजू की सजा निलंबित करने की याचिका का विरोध किया.
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News18
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05-03-2026, 22:00
केरल सरकार ने एंटनी राजू की सजा निलंबित करने की याचिका का विरोध किया.
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केरल सरकार ने पूर्व मंत्री एंटनी राजू की सबूत-छेड़छाड़ मामले में सजा निलंबित करने की याचिका का हाईकोर्ट में विरोध किया है.
•
सरकार का तर्क है कि राहत देने से "चुनावी प्रक्रिया की अखंडता कमजोर होगी" और राजू आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए यह राहत चाहते हैं.
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जनधिपत्य केरल कांग्रेस के नेता राजू को 1990 के ड्रग मामले में वकील के रूप में सबूतों से छेड़छाड़ के लिए तीन साल की सजा सुनाई गई थी.
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राज्य ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव लड़ना एक राजनीतिक पसंद है, असाधारण परिस्थिति नहीं.
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राजू का कहना है कि उनकी अयोग्यता तत्काल प्रभावी है और दोषसिद्धि त्रुटिपूर्ण, अत्यधिक है, जिसका उद्देश्य उन्हें अयोग्य ठहराना है.
News18 पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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