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केरल उच्च न्यायालय ने सीएमओ के अधिकारियों को भेजे गए संदेशों के खिलाफ याचिका खारिज की
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केरल HC ने CMO के अधिकारियों को भेजे गए संदेशों के खिलाफ याचिका खारिज की.
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News18
•
10-03-2026, 14:15
केरल HC ने CMO के अधिकारियों को भेजे गए संदेशों के खिलाफ याचिका खारिज की.
•
केरल उच्च न्यायालय ने CMO द्वारा अधिकारियों को भेजे गए संदेशों को रोकने की याचिका खारिज कर दी.
•
संदेशों में राज्य सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया था, जिसके कारण याचिका दायर की गई थी.
•
याचिकाकर्ताओं डॉ. रशीद अहमद और अनिल कुमार के एम ने इसे चुनाव प्रचार बताया था.
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उन्होंने आरोप लगाया कि SPARK और KSMART से निजी डेटा का उपयोग संदेश भेजने के लिए किया गया.
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सरकार ने आरोपों से इनकार किया; SPARK एक ई-गवर्नेंस HR/वेतन डेटा प्रणाली है.
News18 पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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