केरल हाईकोर्ट: इस्तीफा नामंजूर करना बंधुआ मजदूरी, अनुच्छेद 23 का उल्लंघन.

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News18•14-02-2026, 17:15
केरल हाईकोर्ट: इस्तीफा नामंजूर करना बंधुआ मजदूरी, अनुच्छेद 23 का उल्लंघन.
- •केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि वैध कारणों के बिना कर्मचारी का इस्तीफा स्वीकार करने से इनकार करना बंधुआ मजदूरी के बराबर है.
- •न्यायमूर्ति एन नागेश ने कहा कि नियोक्ताओं को इस्तीफा स्वीकार करना होगा, सिवाय नोटिस अवधि के उल्लंघन, अनुबंध की शर्तों या गंभीर कदाचार की जांच के मामलों में.
- •यह फैसला एक PSU कंपनी सचिव के पक्ष में आया, जिसे इस्तीफा देने की अनुमति नहीं दी गई थी, जबकि PSU अक्टूबर 2022 से उसके वेतन का भुगतान नहीं कर रहा था.
- •अदालत ने जोर दिया कि वित्तीय कठिनाइयां किसी कर्मचारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर करने का वैध कारण नहीं हैं.
- •PSU को इस्तीफा स्वीकार करने, कर्मचारी को दो महीने के भीतर सेवामुक्त करने और सभी बकाया और लाभों का भुगतान करने का निर्देश दिया गया.
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