केरल हाईकोर्ट ने शराब कंपनी की नई ब्रांडी के लोगो और नाम प्रतियोगिता पर रोक लगाई.
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केरल HC ने मलाबार डिस्टिलरीज की ब्रांडी नामकरण प्रतियोगिता पर लगाई रोक.
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News18•12-02-2026, 20:15
केरल HC ने मलाबार डिस्टिलरीज की ब्रांडी नामकरण प्रतियोगिता पर लगाई रोक.
•केरल उच्च न्यायालय ने मलाबार डिस्टिलरीज द्वारा अपनी नई ब्रांडी के लिए नाम और लोगो मांगने वाली प्रतियोगिता पर अंतरिम रोक लगा दी है.
•प्रतियोगिता में 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार रखा गया था.
•एम एम संजीव कुमार और चिंथु कुरियन जॉय द्वारा दायर दो अलग-अलग याचिकाओं में अबकारी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का हवाला देते हुए प्रतियोगिता को चुनौती दी गई थी.
•याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि प्रतियोगिता की अनुमति देने से एक गलत मिसाल कायम होगी.
•केरल स्टेट बेवरेजेज (मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग) कॉर्पोरेशन (BEVCO) ने कहा कि विज्ञापन में उसकी कोई भूमिका नहीं थी.