Representational image (Image: News18)
एजेंसी फ़ीड
N
News1803-02-2026, 22:00

केरल एलओपी: आचार समिति के पास विधायकों को अयोग्य ठहराने की शक्ति नहीं

  • केरल के विपक्ष के नेता वी डी सतीसन ने कहा कि विधानसभा की आचार समिति के पास केवल आरोपों के आधार पर किसी विधायक को अयोग्य ठहराने का अधिकार नहीं है.
  • सतीसन की यह टिप्पणी एक सत्तारूढ़ सीपीआई (एम) विधायक की शिकायत के जवाब में आई, जिसमें यौन उत्पीड़न के कई मामलों में आरोपी निष्कासित कांग्रेस विधायक राहुल मामकूटथिल को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी.
  • विपक्ष का कहना है कि न तो विधानसभा और न ही आचार समिति के पास किसी सदस्य को निष्कासित करने की शक्ति है.
  • सतीसन ने जोर देकर कहा कि आरोपी होना सदस्यता रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं है; केवल अदालत की सजा, जैसा कि एंटनी राजू के मामले में हुआ था, स्वचालित अयोग्यता की ओर ले जाती है.
  • उन्होंने शिकायत के तर्क पर सवाल उठाया, यह देखते हुए कि कई विधायकों को विभिन्न मामलों का सामना करना पड़ता है, और विधानसभा उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती जो उसके पास कानूनी रूप से नहीं हैं.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: केरल एलओपी वी डी सतीसन का कहना है कि आचार समिति केवल आरोपों के आधार पर विधायकों को अयोग्य नहीं ठहरा सकती.

More like this

Loading more articles...