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News1817-02-2026, 17:00

ओबुलपुरम खनन घोटाला: SC ने IAS अधिकारी की याचिका खारिज की, अब चलेगा मुकदमा.

  • सुप्रीम कोर्ट ने ओबुलपुरम माइनिंग कंपनी (OMC) मामले में IAS अधिकारी वाई श्रीलक्ष्मी की डिस्चार्ज याचिका खारिज की.
  • न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और एन के सिंह की पीठ ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा, जिससे उनके मुकदमे का रास्ता साफ हो गया.
  • श्रीलक्ष्मी, जो आंध्र प्रदेश में उद्योग और वाणिज्य सचिव थीं, को सीबीआई की पूरक चार्जशीट में ओबुलपुरम माइनिंग कंपनी का कथित तौर पर पक्ष लेने के लिए नामित किया गया था.
  • सीबीआई का आरोप है कि उन्होंने अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हुए कैप्टिव खनन की महत्वपूर्ण शर्त को हटा दिया और कंपनी के पक्ष में अधिसूचनाएं जारी कीं, जिससे खनन अधिनियमों का उल्लंघन हुआ.
  • उन पर आईपीसी की धारा 120बी, 409 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप हैं; व्यवसायी गాలి जनार्दन रेड्डी को भी इस मामले में दोषी ठहराया गया था.

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