महाराष्ट्र विधानसभा ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पारित किया
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महाराष्ट्र विधानसभा ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पारित किया; धर्मांतरण पर सख्त कानून.
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News18•16-03-2026, 23:15
महाराष्ट्र विधानसभा ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पारित किया; धर्मांतरण पर सख्त कानून.
•महाराष्ट्र विधानसभा ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 को ध्वनि मत से पारित किया, जिसमें जबरदस्ती, धोखाधड़ी, प्रलोभन या विवाह के माध्यम से धार्मिक धर्मांतरण पर रोक लगाई गई है.
•विधेयक में विवाह के बहाने अवैध धर्मांतरण के लिए 7 साल की कैद और 1 लाख रुपये का जुर्माना है; कमजोर वर्गों और सामूहिक धर्मांतरण के लिए अधिक दंड का प्रावधान है.
•मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि कानून का उद्देश्य संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हुए धोखाधड़ी वाले धर्मांतरण को रोकना और स्वैच्छिक, पारदर्शी धर्मांतरण सुनिश्चित करना है.
•प्रावधानों में धर्मांतरण के लिए जिला मजिस्ट्रेट को 60 दिन पहले सूचना देना और सत्यापन व रिकॉर्ड रखने के लिए धर्मांतरण के 21 दिनों के भीतर अधिकारियों को सूचित करना शामिल है.
•यह कानून किसी विशेष धर्म को लक्षित नहीं करता है, सभी पर समान रूप से लागू होता है, और महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और नाबालिगों को जबरन धर्मांतरण से बचाता है.