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News1807-02-2026, 22:30

मेरठ कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद सुनाई.

  • मेरठ की एक विशेष POCSO अदालत ने जाहिद उर्फ ​​गुलू को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.
  • व्यक्ति को 2024 में अपनी 10 वर्षीय पड़ोसी की बेटी से दुष्कर्म करने का दोषी ठहराया गया था.
  • पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी ने घटना की सूचना देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी.
  • 8 जनवरी, 2024 को आईपीसी और POCSO अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.
  • अपर जिला न्यायाधीश शिवानी सिंह ने दोषी पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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