POCSO मामले में व्यक्ति को 30 साल का कठोर कारावास, नाबालिग से दुष्कर्म और गर्भावस्था का दोषी

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News18•30-01-2026, 16:00
POCSO मामले में व्यक्ति को 30 साल का कठोर कारावास, नाबालिग से दुष्कर्म और गर्भावस्था का दोषी
- •कंगराली (केएच) गांव के नागेश करेप्पा लामानी (31) को 30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई.
- •यह सजा एक नाबालिग लड़की से बार-बार दुष्कर्म करने, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हुई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया, के लिए दी गई है.
- •POCSO अदालत ने दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया; भुगतान न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास होगा.
- •पीड़िता ने जून 2020 में APMC पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें परिवार को धमकी देने का भी जिक्र था.
- •अदालत ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़िता को सात लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: POCSO मामले में नाबालिग से बार-बार दुष्कर्म के लिए एक व्यक्ति को 30 साल की कठोर कारावास की सजा मिली.
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