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News1809-02-2026, 20:15

मेघालय HC ने अवैध रैट-होल खनन रोकने में 'चिंताजनक' विफलता पर जताई नाराजगी.

  • मेघालय उच्च न्यायालय ने पूर्वी जयंतिया हिल्स में अवैध रैट-होल कोयला खनन को रोकने में अधिकारियों की विफलता पर गंभीर चिंता व्यक्त की.
  • अदालत ने चेतावनी दी कि जवाबदेही तय की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो एक स्वतंत्र या केंद्रीय एजेंसी जांच का आदेश दिया जा सकता है.
  • यह टिप्पणी थांगस्कु में एक अवैध कोयला खदान में 5 फरवरी को हुए विस्फोट के बाद आई, जिसमें 27 लोगों की जान चली गई; दो गिरफ्तारियां हुईं.
  • अदालत ने अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर अवैध खनन स्थलों को बंद करने और पिछली घटनाओं की जांच के लिए उठाए गए कदमों का विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.
  • 2014 में NGT प्रतिबंध के बावजूद, अवैध रैट-होल खनन जारी है, जिससे कई मौतें हुई हैं, जिसमें 2018 में फंसे 15 खनिक भी शामिल हैं.

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