पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अरावली में अवैध खनन को 'लूट और डकैती' बताया

भारत
N
News18•02-02-2026, 17:26
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अरावली में अवैध खनन को 'लूट और डकैती' बताया
- •पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के चरखी दादरी में अवैध पत्थर खनन की निंदा की, इसे "पर्यावरण मानदंडों का घोर उल्लंघन" और "प्राकृतिक संसाधनों की लूट और डकैती" बताया.
- •पिचोपा कलां में खनन स्थल पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील अरावली पहाड़ियों के भीतर स्थित है, जो क्षेत्र में पर्यावरणीय संतुलन के लिए महत्वपूर्ण हैं.
- •न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और रोहित कपूर की खंडपीठ ने अनुमोदित 11 हेक्टेयर क्षेत्र से परे अंधाधुंध खनन पर चिंता व्यक्त की, जिससे बड़े पैमाने पर पारिस्थितिक विनाश हुआ.
- •एक स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट ने पुष्टि की कि खनन अनुमत सीमाओं से काफी आगे बढ़ गया था, जिसमें 47 मीटर गहरा गड्ढा था और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों की अनदेखी की गई थी.
- •अदालत ने राज्य के अधिकारियों की लापरवाही की आलोचना की, मुख्य सचिव को एक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया, और चरखी दादरी के उपायुक्त को खनन क्षेत्र को सील करने का निर्देश दिया.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: हाईकोर्ट ने अरावली में अवैध खनन की निंदा की, साइट को सील करने और लापरवाही पर कार्रवाई का आदेश दिया.
✦
More like this
Loading more articles...



