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विमानों में खतरनाक वस्तुओं के परिवहन हेतु सरकार ने संशोधित नियम जारी किए
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विमानों में खतरनाक सामान ले जाने के लिए नए नियम अधिसूचित, सख्त रिपोर्टिंग और प्रमाणन-आधारित.
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News18
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27-02-2026, 16:30
विमानों में खतरनाक सामान ले जाने के लिए नए नियम अधिसूचित, सख्त रिपोर्टिंग और प्रमाणन-आधारित.
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नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमानों में खतरनाक सामान ले जाने के लिए संशोधित नियम अधिसूचित किए.
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नई व्यवस्था खतरनाक सामानों के प्रबंधन के लिए प्रमाणन-संचालित और जवाबदेही-आधारित है.
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नियमों में अघोषित या गलत घोषित खतरनाक सामानों की सख्त रिपोर्टिंग का विवरण है.
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DGCA चूक के लिए जांच का आदेश दे सकता है; भारतीय ऑपरेटरों को DGCA प्रमाणन की आवश्यकता है.
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विदेशी वाहकों को भारत से और भारत के लिए खतरनाक सामान ले जाने के लिए DGCA की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है.
News18 पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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