India has tightened rules to regulate AI content. Representational Image/AI-generated
एक्सप्लेनर्स
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Firstpost11-02-2026, 13:06

डीपफेक पर भारत की सख्ती: सोशल मीडिया को 3 घंटे में हटाना होगा आपत्तिजनक कंटेंट.

  • केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को AI-जनरेटेड कंटेंट को स्पष्ट रूप से लेबल करने और आपत्तिजनक सामग्री को तीन घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया है.
  • सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधन, जो 20 फरवरी से प्रभावी होंगे, AI-जनरेटेड कंटेंट को परिभाषित करते हैं और विभिन्न मध्यस्थों पर लागू होते हैं.
  • सिंथेटिक रूप से जनरेट की गई जानकारी में ऑडियो, विजुअल या ऑडियो-विजुअल कंटेंट शामिल है जो वास्तविक दिखने के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया है, इसमें सामान्य संपादन शामिल नहीं है.
  • प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपयोगकर्ता सिंथेटिक कंटेंट घोषित करें, घोषणाओं को सत्यापित करें और पुष्टि किए गए सिंथेटिक कंटेंट को प्रमुखता से लेबल करें.
  • नए नियमों का पालन न करने पर, जिसमें 3 घंटे की कम समय-सीमा में कंटेंट हटाना शामिल है, प्लेटफॉर्म अपनी कानूनी सुरक्षा (सेफ हार्बर) खो सकते हैं.

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