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बालासोर: दहेज हत्या मामले में 3 परिजनों को आजीवन कारावास
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ओडिशा: बालासोर में दहेज के लिए महिला की हत्या के आरोप में 3 को आजीवन कारावास.
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News18
•
12-02-2026, 22:30
ओडिशा: बालासोर में दहेज के लिए महिला की हत्या के आरोप में 3 को आजीवन कारावास.
•
ओडिशा के बालासोर की एक अदालत ने परिवार के तीन सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
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दोषियों में महिला का पति, ससुर और सास शामिल हैं.
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स्वप्ना को 2012 में शादी के बाद दहेज न दे पाने के कारण जहर देकर मार दिया गया था.
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सोरों अतिरिक्त जिला न्यायाधीश मीनाक्षी दास ने 18 गवाहों और अन्य सबूतों की जांच के बाद फैसला सुनाया.
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जून 2012 में स्वप्ना अपने ससुराल में मृत पाई गई थी, जिसके बाद उसके पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी.
News18 पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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