ठाणे में 2021 के हत्या मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास, सह-आरोपी बरी.
ठाणे में 2021 के हत्या मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास, सह-आरोपी बरी.
- •ठाणे की एक अदालत ने 2021 के हत्या मामले में अनिकेश राजेंद्र गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
- •गुप्ता को समीर शशिकांत पठारे की चाकू मारकर हत्या और आपराधिक धमकी का दोषी पाया गया.
- •अदालत ने गुप्ता पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे पीड़ित की पत्नी को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा.
- •अभियोजन पक्ष ने गुप्ता की सीधी संलिप्तता साबित करने के लिए पीड़ित की पत्नी सहित 12 गवाह पेश किए.
- •सह-आरोपी प्रशांत प्रदीप गुजर को सक्रिय संलिप्तता साबित करने वाले सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया.