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News1806-02-2026, 22:00

पटना हाईकोर्ट ने बेगूसराय में मुसहर निवासियों की बेदखली पर लगाई रोक, tenancy अधिकारों का हवाला दिया.

  • पटना हाईकोर्ट ने बेगूसराय जिले में मुसहर निवासियों को एक बस्ती से बेदखल करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है.
  • अदालत ने जयमंगला गढ़ के निवासियों सरोज देवी, कला देवी और धनिक सदा द्वारा दायर एक हस्तक्षेप याचिका स्वीकार कर ली है.
  • निवासी 1947 के tenancy अधिनियम के तहत बसगित परचा धारक हैं और सरकारी आवास योजनाओं के लाभार्थी भी हैं.
  • चेरिया बरियारपुर सर्कल कार्यालय द्वारा प्रस्तावित इको-पार्क परियोजना के लिए बस्ती को "अतिक्रमण" बताया गया था.
  • अदालत के फैसले को हाशिए पर पड़े महादलितों के लिए "मानवीय फैसला" बताया गया है, अगली सुनवाई 12 फरवरी को है.

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