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पटना हाईकोर्ट ने बेगूसराय में महादलित महिला की बेदखली पर रोक लगाई.
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पटना HC ने बेगूसराय में महादलित महिला की बेदखली पर रोक लगाई.
N
News18
•
11-03-2026, 13:30
पटना HC ने बेगूसराय में महादलित महिला की बेदखली पर रोक लगाई.
•
पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को बेगूसराय में एक महादलित महिला की बेदखली पर अगले आदेश तक रोक लगाने का निर्देश दिया.
•
चेरियाबरियारपुर के जयमंगला गढ़ स्थित मुसहर बस्ती की निवासी सरोज देवी ने बेदखली नोटिस को चुनौती दी थी.
•
कोर्ट ने पाया कि अंचल अधिकारी ने बिहार भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत कार्यवाही शुरू किए बिना धारा 6(2) के तहत नोटिस जारी किया था.
•
याचिकाकर्ता का दावा है कि वे पर्चा धारक हैं, न कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमणकारी.
•
अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी; राज्य के वकील को अंचल अधिकारी को तब तक बेदखली लागू न करने की सूचना देने को कहा गया है.
News18 पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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