हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को दी अंतरिम जमानत
दिल्ली
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News1816-02-2026, 16:37

राजपाल यादव को अंतरिम जमानत: दिल्ली HC ने FD की दलील खारिज की, DD भुगतान और 4 शर्तें लगाईं.

  • दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 करोड़ के चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दी.
  • कोर्ट ने राजपाल यादव की FDR के माध्यम से भुगतान की दलील खारिज कर दी और डिमांड ड्राफ्ट (DD) पर जोर दिया.
  • जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने राजपाल यादव को तत्काल 1.5 करोड़ रुपये का DD जमा करने का आदेश दिया.
  • हाई कोर्ट ने चार शर्तें लगाईं: 18 मार्च को शारीरिक या वीडियो उपस्थिति, पासपोर्ट सरेंडर, अनुमति के बिना देश न छोड़ना, और 1 लाख रुपये का जमानत बांड.
  • राजपाल यादव ने शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी.

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