जन विश्वास विधेयक पारित होने पर सार्वजनिक पेशाब करने पर लगेगा 500 रुपये का जुर्माना.
N
News18•28-03-2026, 22:30
जन विश्वास विधेयक पारित होने पर सार्वजनिक पेशाब करने पर लगेगा 500 रुपये का जुर्माना.
•जन विश्वास विधेयक, 2025 के पारित होने पर सार्वजनिक पेशाब करने या बदबूदार कचरा फेंकने पर 500 रुपये का दस गुना जुर्माना लगेगा.
•वर्तमान में सार्वजनिक पेशाब करने पर दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के तहत 50 रुपये का जुर्माना लगता है.
•वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद द्वारा लोकसभा में पेश किया गया यह विधेयक दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में कई संशोधन प्रस्तावित करता है.
•बिना लाइसेंस के प्रतिष्ठान चलाने या लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करने पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़कर 1,000 रुपये हो जाएगा.
•यह विधेयक कुछ प्रावधानों को पूरी तरह से हटाता है और आपराधिक अदालतों से उल्लंघन के निर्णय को सहायक आयुक्त रैंक के नगर निगम अधिकारी को स्थानांतरित करता है.
छोटे अपराधों का गैर-आपराधीकरण शासन को अनुपालन-आधारित, नागरिक-केंद्रित व्यवस्था में बदलने का उद्देश्य रखता है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और अनावश्यक उत्पीड़न कम होगा।
✦
More like this
जन विश्वास विधेयक पारित होने पर सार्वजनिक पेशाब पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा.