RBI ने गैर-जमा लेने वाली NBFCs को पंजीकरण से छूट देने का प्रस्ताव किया.

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News18•10-02-2026, 20:45
RBI ने गैर-जमा लेने वाली NBFCs को पंजीकरण से छूट देने का प्रस्ताव किया.
- •RBI ने 1,000 करोड़ रुपये से कम संपत्ति वाली गैर-जमा लेने वाली NBFCs को पंजीकरण से छूट देने का प्रस्ताव किया है.
- •सार्वजनिक धन का लाभ न उठाने वाली और ग्राहक इंटरफ़ेस न रखने वाली इन NBFCs को टाइप-I NBFCs के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा.
- •इस छूट का उद्देश्य उनके विशिष्ट व्यवसाय मॉडल और कम जोखिम प्रोफ़ाइल के कारण अनुपालन आवश्यकताओं को कम करना है.
- •मसौदा निर्देश, 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे, इन्हें 'अपंजीकृत टाइप I NBFCs' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा.
- •सार्वजनिक धन का लाभ उठाने या ग्राहक इंटरफ़ेस रखने की इच्छुक ऐसी NBFCs को दंड से बचने के लिए 'टाइप II NBFC' के रूप में पंजीकरण कराना होगा.
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