Representational image (Image: News18)
एजेंसी फ़ीड
N
News1810-02-2026, 20:45

RBI ने गैर-जमा लेने वाली NBFCs को पंजीकरण से छूट देने का प्रस्ताव किया.

  • RBI ने 1,000 करोड़ रुपये से कम संपत्ति वाली गैर-जमा लेने वाली NBFCs को पंजीकरण से छूट देने का प्रस्ताव किया है.
  • सार्वजनिक धन का लाभ न उठाने वाली और ग्राहक इंटरफ़ेस न रखने वाली इन NBFCs को टाइप-I NBFCs के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा.
  • इस छूट का उद्देश्य उनके विशिष्ट व्यवसाय मॉडल और कम जोखिम प्रोफ़ाइल के कारण अनुपालन आवश्यकताओं को कम करना है.
  • मसौदा निर्देश, 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे, इन्हें 'अपंजीकृत टाइप I NBFCs' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा.
  • सार्वजनिक धन का लाभ उठाने या ग्राहक इंटरफ़ेस रखने की इच्छुक ऐसी NBFCs को दंड से बचने के लिए 'टाइप II NBFC' के रूप में पंजीकरण कराना होगा.

More like this

Loading more articles...