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आरबीआई ने कैशफ्री पेमेंट्स पर नियामक निर्देशों के उल्लंघन के लिए 3.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
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RBI ने Cashfree पर 3.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
N
News18
•
16-03-2026, 20:30
RBI ने Cashfree पर 3.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
•
RBI ने Cashfree Payments India Private Ltd पर 3.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
•
यह जुर्माना RBI के निर्देशों का पालन न करने, विशेष रूप से एस्क्रो खाते से "अस्वीकार्य डेबिट" के लिए लगाया गया है.
•
यह कार्रवाई अप्रैल 2024 से जून 2025 तक Cashfree के संचालन के वैधानिक निरीक्षण के बाद की गई है.
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Cashfree 'भुगतान एग्रीगेटर (PAs) और भुगतान गेटवे (PGs) के विनियमन पर दिशानिर्देश' का पालन करने में विफल रहा.
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RBI ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है, न कि ग्राहक लेनदेन की वैधता पर.
News18 पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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