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बाबा सिद्दीकी हत्याकांड: SC ने आरोपी की जमानत में हस्तक्षेप से इनकार किया.
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News18
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19-03-2026, 19:30
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड: SC ने आरोपी की जमानत में हस्तक्षेप से इनकार किया.
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सुप्रीम कोर्ट ने बाबा सिद्दीकी की विधवा शहज़ीन ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें आकाशदीप करज सिंह को मिली जमानत को चुनौती दी गई थी.
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न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जमानत आदेश को "सुविचारित" पाया.
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हाई कोर्ट ने सिंह को जमानत दी थी, जिसमें एक संगठित अपराध सिंडिकेट के साथ उसकी संलिप्तता स्थापित करने के लिए अपर्याप्त सबूतों का उल्लेख किया गया था.
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सिंह इस मामले में जमानत पाने वाले पहले व्यक्ति थे, जिन्हें 1 लाख रुपये की जमानत पर मुंबई न छोड़ने के निर्देश के साथ जमानत दी गई थी.
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एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर, 2024 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी; 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आरोप पत्र दायर किया गया है.
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