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News1811-02-2026, 16:15

SC दिल्ली HC की आलोचनात्मक टिप्पणियों के खिलाफ न्यायिक अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करेगा.

  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा की गई आलोचनात्मक टिप्पणियों के खिलाफ एक न्यायिक अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है.
  • दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिकारी को वैवाहिक कानूनों में रिफ्रेशर प्रशिक्षण लेने का निर्देश दिया था, क्योंकि उनके मामलों के न्यायनिर्णयन को लेकर चिंताएं थीं.
  • हाई कोर्ट के नवंबर के फैसले में अधिकारी द्वारा वैवाहिक मामलों को संभालने के तरीके पर कड़ी आपत्ति जताई गई थी, जिसमें अलग-अलग कानूनों के मिश्रण और गैर-मौजूद प्रावधानों पर निर्भरता का हवाला दिया गया था.
  • न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया, लेकिन इस स्तर पर हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.
  • हाई कोर्ट ने परिवार अदालत के फैसले को रद्द कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि अधिकारी का आचरण न्यायिक विवेक को परेशान करता है और न्याय प्रशासन को खतरा पहुंचाता है.

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