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News1829-01-2026, 03:00

तेलंगाना: आवारा कुत्ते के हमले के बाद TGHRC न्यायिक सदस्य ने मामला शुरू किया

  • तेलंगाना मानवाधिकार आयोग (TGHRC) की न्यायिक सदस्य शिवदी प्रवीणा ने हैदराबाद में एक नाबालिग लड़की पर आवारा कुत्ते के हमले का स्वत: संज्ञान लिया.
  • यह मामला मीडिया रिपोर्टों के आधार पर दर्ज किया गया है, जिसमें बाल सुरक्षा और जीवन के अधिकार से संबंधित गंभीर मानवाधिकार चिंताओं का हवाला दिया गया है.
  • आयोग ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) के आयुक्त को 24 फरवरी, 2026 तक घटना, की गई कार्रवाई और निवारक उपायों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
  • सुप्रीम कोर्ट ने पहले स्पष्ट किया है कि उसने सभी आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने का आदेश नहीं दिया है, बल्कि एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) नियमों के अनुसार उनके उपचार पर जोर दिया है.
  • सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और सार्वजनिक परिवहन केंद्रों से आवारा कुत्तों को हटाने और टीकाकरण व नसबंदी के बाद उन्हें निर्दिष्ट आश्रयों में स्थानांतरित करने का भी निर्देश दिया है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: TGHRC ने हैदराबाद में आवारा कुत्ते के हमले पर मामला शुरू किया, GHMC से रिपोर्ट मांगी और व्यापक प्रबंधन मुद्दों पर प्रकाश डाला.

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