The investigating officer reportedly made it clear that killing animals due to nuisance or inconvenience is a punishable offence. (File Photo)
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News1802-02-2026, 15:02

तेलंगाना में आवारा कुत्तों की हत्या: गांव में दर्जनों को जहर दिया गया, पुलिस ने जांच शुरू की.

  • तेलंगाना के जगतियाल जिले के अब्बूर गांव में दर्जनों आवारा कुत्तों को कथित तौर पर जहर देकर मार डाला गया, जिससे आक्रोश फैल गया.
  • अज्ञात व्यक्तियों ने कथित तौर पर भोजन में जहर मिलाकर कुत्तों के लिए छोड़ दिया, जिससे सोमवार सुबह उनकी मौत हो गई.
  • निवासियों ने आवारा कुत्तों की संख्या में वृद्धि का हवाला दिया, लेकिन व्यक्तियों ने अधिकारियों से संपर्क करने के बजाय अवैध कार्रवाई की.
  • गोल्लापल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है, और पुष्टि की है कि जानवरों को मारना एक दंडनीय अपराध है.
  • भारतीय कानून (आईपीसी की धारा 428, 429; पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960) पशु क्रूरता को प्रतिबंधित करता है; सुप्रीम कोर्ट ने एबीसी कार्यक्रमों के माध्यम से मानवीय जनसंख्या नियंत्रण अनिवार्य किया है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: तेलंगाना में दर्जनों आवारा कुत्तों को जहर दिया गया, पुलिस जांच शुरू हुई और पशु क्रूरता कानूनों पर प्रकाश डाला गया.

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