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ठाणे कोर्ट ने नाबालिग के यौन उत्पीड़न को 'जघन्य' बताया; व्यक्ति को 10 साल की कठोर कारावास की सजा.
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ठाणे कोर्ट ने नाबालिग से यौन उत्पीड़न को 'जघन्य' बताया, दोषी को 10 साल की जेल.
N
News18
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25-02-2026, 09:30
ठाणे कोर्ट ने नाबालिग से यौन उत्पीड़न को 'जघन्य' बताया, दोषी को 10 साल की जेल.
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ठाणे की एक विशेष POCSO अदालत ने 2021 में 13 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न करने वाले सद्दाम अक्काच मोल्ला को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
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अदालत ने कहा कि यह अपराध 'जघन्य' था और इसमें कोई नरमी नहीं बरती जा सकती, भले ही आरोपी की डीएनए रिपोर्ट पीड़िता के भ्रूण से मेल नहीं खाती थी.
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मोल्ला ने नाबालिग को हिंदी में पत्र लिखने में मदद के बहाने अपने घर बुलाया और उसका यौन उत्पीड़न किया.
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यह घटना तब सामने आई जब पीड़िता ने पेट दर्द की शिकायत की और वह गर्भवती पाई गई; उस पर एक अलग घटना में एक अन्य व्यक्ति द्वारा भी हमला किया गया था.
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अदालत ने 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया और पीड़िता को आगे मुआवजा देने के लिए ठाणे DLSA को मामले की सिफारिश की.
News18 पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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