ठाणे POCSO मामले में व्यक्ति बरी: कोर्ट ने निजी विवाद और सिखाने की संभावना का हवाला दिया.

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News18•18-02-2026, 10:45
ठाणे POCSO मामले में व्यक्ति बरी: कोर्ट ने निजी विवाद और सिखाने की संभावना का हवाला दिया.
- •ठाणे की एक अदालत ने नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोपी 32 वर्षीय व्यक्ति को बरी कर दिया है.
- •विशेष POCSO कोर्ट के न्यायाधीश डी एस देशमुख ने पाया कि यह मामला आरोपी और पीड़िता की मां के बीच शादी के प्रस्ताव को लेकर हुए निजी विवाद से उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है.
- •अदालत ने गवाहियों में विसंगतियों और पीड़िता को सिखाने की संभावना का उल्लेख किया, कहा कि उसकी गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता.
- •मां ने आरोपी के साथ संबंध और उसके शादी से इनकार करने पर हुए विवाद को स्वीकार किया.
- •अभियोजन पक्ष 'मौलिक तथ्यों' को साबित करने में विफल रहा, और चिकित्सा साक्ष्य ने मां के हाथ में फ्रैक्चर के दावे का समर्थन नहीं किया.
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