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News1806-02-2026, 13:45

तुर्कमान गेट हिंसा: दिल्ली पुलिस को HC की चेतावनी, राहगीरों को नहीं उठा सकते.

  • दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास विध्वंस अभियान के दौरान पत्थरबाजी करने वाली भीड़ का हिस्सा होने के लिए राहगीरों को 'उठाया' नहीं जा सकता.
  • न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने भीड़ को उकसाने के आरोपी व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह मौखिक टिप्पणी की.
  • अदालत ने दिल्ली पुलिस को साजिद इकबाल की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका के जवाब में एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा, जिसमें उसकी विशिष्ट भूमिका और वीडियो सबूत का विवरण हो.
  • पुलिस ने मामले में 'गहरी साजिश' का दावा किया और कहा कि आरोपी ने बैरिकेड हटाए और भीड़ को उकसाया.
  • यह मामला 6 और 7 जनवरी की दरमियानी रात मस्जिद के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हुई हिंसा से संबंधित है, जहां मस्जिद गिराने की अफवाहों के कारण पत्थरबाजी हुई, जिसमें छह पुलिसकर्मी घायल हो गए.

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