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News1818-02-2026, 23:30

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने PITCUL MD की नियुक्ति रद्द की, नियम उल्लंघन का हवाला दिया.

  • उत्तराखंड हाईकोर्ट ने PITCUL के प्रबंध निदेशक प्रकाश चंद्र ध्यानी की नियुक्ति रद्द कर दी.
  • कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ध्यानी की नियुक्ति ने 2021 के नियमों के नियम 9-ए का उल्लंघन किया, जिसके लिए इंजीनियरिंग स्नातक योग्यता आवश्यक है.
  • याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि लंबित नियमित चयन प्रक्रिया के कारण यह पद सबसे वरिष्ठ पात्र अधिकारी को मिलना चाहिए था.
  • राज्य सरकार ध्यानी के लिए कानूनी रूप से वैध छूट या समकक्ष योग्यता प्रदर्शित करने में विफल रही.
  • कोर्ट ने सरकार को नियुक्ति पर पुनर्विचार करने की अनुमति दी, लेकिन 2021 के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए.

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