दिल्ली HC ने चेक बाउंस मामलों में राजपाल यादव को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया

एजेंसी फ़ीड
N
News18•03-02-2026, 14:45
दिल्ली HC ने चेक बाउंस मामलों में राजपाल यादव को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया
- •दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामलों में 4 फरवरी, 2026 तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है.
- •अदालत ने यादव द्वारा भुगतान के वादों के बार-बार उल्लंघन के कारण नरमी वापस ले ली.
- •न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि यादव ने विस्तारित छूट और निलंबित सजा के बावजूद प्रतिबद्धताओं का सम्मान नहीं किया.
- •यादव ने कई करोड़ रुपये के भुगतान में लगातार चूक की, यहां तक कि आंशिक भुगतान और किस्त अनुसूची पर भी.
- •अदालत ने गैर-भुगतान के बहाने खारिज कर दिए और शिकायतकर्ता कंपनी को जमा की गई राशि जारी करने का आदेश दिया.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली HC ने राजपाल यादव को चेक बाउंस के बार-बार चूक के लिए 4 फरवरी, 2026 तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया.
✦
More like this
Loading more articles...



